किशोर न्याय अधिनियम का बच्चों को सभी अधिकारियों द्वारा पहुंचाया जाए लाभ

संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दिए गए कड़े निर्देश


नियमित रूप से बाल गृह एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह का अधिकारियों द्वारा किया जाए निरीक्षण


राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृहों में प्रवास कर रहे बच्चों को अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय के निर्देश पर कलेक्ट्रेट के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक संपन्न




गाज़ियाबाद। जनपद में राजकीय संप्रेक्षण गृह एवं संचालित हो रहे प्राइवेट 4 बाल गृह में बच्चों को किशोर न्याय अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध हो और उनकी देखरेख मानकों के अनुसार की जा सके। इस संबंध में जिला प्रशासन निरंतर रूप से गंभीर होकर कार्यवाही कर रहा है। इस कार्य को शासन के निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आज जिला अधिकारी अजय शंकर पांडेय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल के द्वारा कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए बच्चों को प्राप्त हो रही सुविधाएं एवं उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में विस्तार परक रूप से गहन समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा शासन के निर्देशों के अनुपालन में किशोर न्याय अधिनियम का लाभ सभी बच्चों को दिलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।


उन्होंने बैठक में समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारियों के द्वारा निरंतर रूप से राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह एवं प्राइवेट बाल गृह का स्थल निरीक्षण किया जाए। वहां पर प्रवास कर रहे सभी बच्चों को निर्धारित अधिनियम के अंतर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए। सभी बच्चों की हेल्थ चेकिंग एवं मेंटल काउंसलिंग कराते हुए प्रत्येक बच्चे का अलग-अलग कार्ड बनाकर रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं मानकों के अनुसार सभी बाल गृह संचालक एवं राजकीय संप्रेक्षण गृह में उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, समस्त जिला एवं सिविल अस्पतालों, समस्त राजकीय बाल ग्रहों, समस्त विशेष दत्तक गृहण इकाइयों तथा चाइल्डलाइन कार्यालयों में मुख्य द्वार के समीप सहज एवं सुरक्षित स्थान पर शिशु पालना तत्काल प्रभाव से स्थापित कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि संचालित प्राइवेट बाल गृह  में प्रत्येक माह बैठक करते हुए वहां पर बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं तथा अन्य अधिनियम के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की कार्रवाई की जाएगी।


आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र तथा अन्य संबंधित अधिकारियों एवं जिला बाल कल्याण समिति के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे।


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