मजिस्ट्रीयल जॉच शुरु, 23 जनवरी तक कर सकते हैं साक्ष्य प्रस्तुत

मजिस्ट्रीयल जॉच शुरु, 23 जनवरी तक कर सकते हैं साक्ष्य प्रस्तुत


गाज़ियाबाद। नगर मजिस्ट्रेट ग़ाज़ियाबाद शिव प्रताप शुक्ला ने जनसामान्य को आव्हान करते हुए कहा है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद डॉ० अजय शंकर पांडे के आदेशों के क्रम में एच - ब्लॉक सैक्टर -11, प्रताप विहार कॉलोनी क्षेत्र कैला तहसील व जिला गाजियाबाद स्थित 10 मंजिला इमारत के फ्लैट नं0 107 में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण बच्चू सिंह पुत्र बलदेव सिंह व उनकी पत्नी शकुन्तला उर्फ रानी तथा उनके भाई रामनारायण सिंह पुत्र बलदेव सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त इस घटना की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु नगर मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को नामित किया गया है।


इस घटना के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई अभिलेखीय / मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो वह दिनांक 23 जनवरी 2020 से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय कक्ष संख्या 130 कलेक्ट्रेट गाजियाबाद में उपस्थित होकर अपने बयान / साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।


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