प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए ’’ किसान क्रेडिट कार्ड योजना’’

12 फरवरी से 26 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर बैंक शाखा पर कैम्प लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे


गाज़ियाबाद। जिला कृषि अधिकारी राकेश कुमार ने अवगत करते हुए बताया है कि वैज्ञानिक खेती में सस्ते दर पर ऋण एक महत्वपूर्ण कृषि निवेश है, जो समय कृषकों को अन्य कृषि निवेशो यथा बीज, खाद, कीटनाशको, कृषि यन्त्रों आदि की व्यवस्था करने के लिए अति आवश्यक है, जिन्हे उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ाकर अधिक आय सुनिश्चित कर सकते है एवं किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने में अति महत्वपूर्ण उपाय है। इसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के सभी लाभार्थियों को मिशन मोड में 08 फरवरी 2020 से 15 दिनों के विशेष अभियान के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।



इस अभियान के दौरान सभी पी0एम0 किसान लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक द्वारा दिए गए एक पन्ने का फॉर्म अपने खसरा, खतौनी के साथ अपने बैंक शाखा में जमा करके सस्ती दर पर कृषि ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते है। जनपद के सभी किसान जो किसान सम्मान योजना में पंजीकृत है, उन्हे किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना है। जनपद में 64240 किसान पी0एम0के0एस0वाई0 में पंजीकृत है, जबकि 54400 किसानों को के0सी0सी0 जारी है, ऐसे में बचे हुए किसानों को के0सी0सी0 कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 12 फरवरी से 26 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर बैंक शाखा पर कैम्प लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे।


के0सी0सी0 पर 7 प्रतिशत पर ऋण दिया जाता है। समय से ऋण वापसी पर 3 प्रतिशत की छुट मिलती है। अतः किसान को 4 प्रतिशत पर ही ऋण मिलता है। इसके साथ ही जिन पी0एम0 किसान लाभार्थियों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। वे अपनी लिमिट बढ़ाने के लिए तथा निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खाताधारक उसे सक्रिय कराने या नया किसान क्रेडिट कार्ड जारी कराने हेतु अपनी बैंक शाखा से सम्पर्क करें। इसी के साथ जो किसान कृषि हेतु किसान क्रेडिट कार्ड ले चुकें है और वे पशुपालन एवं मत्स्यपालन कर रहें है, वे भी इन कार्यो हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का आवेदन कर सकते हैं।


पी0एम0 किसान सम्मान लाभार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक पन्ने का विशेष आवेदन पत्र जारी किया गया है, जो   www.agricoop.gov.in एवं www.pmkisan.gov.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन की सुविधा जन सेवा केन्द्र पर भी उपलब्ध होगी। इन कैम्प में तीन लाख की सीमा तक के0सी0सी0 बनवाने पर कोई प्रोसेसिंग, डाक्यूमेन्टशन, लेजर फोलिया के निरीक्षण का शुल्क नही लिया जाएगा। 1.6 लाख की सीमा तक के के0सी0सी0 पर केवल एक पेज का फार्म, खतौनी की छायाप्रति एक-एक घोषणा कि उनके द्वारा किसी अन्य बैंक या शाखा से के0सी0सी0 नही लिया है, देना होगा।


1.6 लाख की सीमा से अधिक का के0सी0सी0 सैधन्तिक रूप से स्वीकृत कर दिया जाएगा लेकिन विधिक आवश्यकताएं वाद में पूर्ण करनी होगी। जो किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन भी करते है वह खेती पर के0सी0सी0 लिए है वह तीन लाख की सीमा तक अतिरिक्त उप सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते है। जो किसान केवल पशुपालन या मतस्यपालन या दोनों करते है वह दो लाख की सीमा तक के0सी0सी0 प्राप्त कर सकते है।


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