धारा -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत संशोधित आदेश
धारा -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत संशोधित आदेश
गाजियाबाद। जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ के गृह ( गोपन ) अनुभाग -3 से जारी आदेश के क्रम में कोविङ -19 संक्रमण से बचाव एवं कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने तथा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद गाजियाबाद में लोगो के स्वास्थ्य एवं क्षेत्र की रक्षा एवं जनपद गाजियाबाद की सीमाओं के अन्तर्गत कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पूर्व पारित आदेश दिनांक 30.06.2020 के अतिरिक्त निम्नलिखित निषेधात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है। स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समयाभाव के कारण दिया जाना सम्भव नही है।
"मैं अजय शंकर पाण्डेय , जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद धारा -144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ।"
जनपद गाजियाबाद सीमान्तर्गत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 05:00 बजे तक समस्त शहरी एवं ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी के खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगी।
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