सर्राफा व्यापारी रखें सावधानी - लोकेश सोनी

सर्राफा व्यापारी रखें सावधानी - लोकेश सोनी 




मुरादनगर। सर्राफा व्यापारियों को सोना चांदी  खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बेचने वाले की पूरी जानकारी के बाद ही ज्वेलरी आदि की खरीदारी करें। सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोकेश सोनी ने सर्राफा व्यापारियों से यह अपील करते हुए कहा है कि आईपीसी धारा 411- 412 से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी  कोई भी चोरी का सामान किसी सोनार की दुकान पर बेच देता है। चोर जब भी चोरी का जेवर किसी सुनार की दुकान मे बेचता है तो यह नहीं बताता कि यह सामान चोरी का है।  दुकानदार जेवर खरीदकर फँस जाता है।  उन्होंने सुझाव दिया कि सामान बेचने आने वाले का आधार कार्ड लेकर उसपर लिखवा ले कि जेवर चोरी का नही है। यदि गलती से चोरी का सामान खरीद लिया गया है। उस आधार कार्ड के द्वारा आप पुलिस की कार्यवाही से बच चोर पर धारा 120B तथा 420- 379 का मुकदमा दर्ज करे करा सकते हैं। उस आधार पर पुलिस भी ज्वेलर्स का सहयोग कर पाएगी यदि आप बेचने वाले की पहचान करा देते हैं तो पुलिस के उच्चाधिकारी भी अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग देते हैं।    जिसमें व्यवसाई को उसके द्वारा जेवर के बदले दिए गए रुपए असली मालिक द्वारा वापिस मिल सकते हैं जिसमें समझौते का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार में ईमानदारी के साथ ही सूझबूझ की भी आवश्यकता है। सोनी ने बताया कि यदि आप सामान बेचने वाले की पहचान करा समझौते का प्रयत्न करेंगे तो मालिक भी उसके लिए इंकार नहीं कर सकता और यदि आप सही हैं और कोई गलत दबाव बना रहा है तो उसके खिलाफ भी 120 बी तथा 420 की कार्रवाई करा सकते हैंसर्राफा व्यापारियों को सोना चांदी  खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बेचने वाले की पूरी जानकारी के बाद ही ज्वेलरी आदि की खरीदारी करें। सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष लोकेश सोनी ने सर्राफा व्यापारियों से यह अपील करते हुए कहा है कि आईपीसी धारा 411- 412 से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी  कोई भी चोरी का सामान किसी सोनार की दुकान पर बेच देता है। चोर जब भी चोरी का जेवर किसी सुनार की दुकान मे बेचता है तो यह नहीं बताता कि यह सामान चोरी का है।  दुकानदार जेवर खरीदकर फँस जाता है।  उन्होंने सुझाव दिया कि सामान बेचने आने वाले का आधार कार्ड लेकर उसपर लिखवा ले कि जेवर चोरी का नही है। यदि गलती से चोरी का सामान खरीद लिया गया है। उस आधार कार्ड के द्वारा आप पुलिस की कार्यवाही से बच चोर पर धारा 120B तथा 420- 379 का मुकदमा दर्ज करे करा सकते हैं। उस आधार पर पुलिस भी ज्वेलर्स का सहयोग कर पाएगी यदि आप बेचने वाले की पहचान करा देते हैं तो पुलिस के उच्चाधिकारी भी अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग देते हैं।    जिसमें व्यवसाई को उसके द्वारा जेवर के बदले दिए गए रुपए असली मालिक द्वारा वापिस मिल सकते हैं जिसमें समझौते का प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि इस व्यापार में ईमानदारी के साथ ही सूझबूझ की भी आवश्यकता है। सोनी ने बताया कि यदि आप सामान बेचने वाले की पहचान करा समझौते का प्रयत्न करेंगे तो मालिक भी उसके लिए इंकार नहीं कर सकता और यदि आप सही हैं और कोई गलत दबाव बना रहा है तो उसके खिलाफ भी 120 बी तथा 420 की कार्रवाई करा सकते हैं

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