29 जून 2020 के उपरान्त बिना UIN के शस्त्र लाईसेन्स अवैध मान्य होगा-  नगर मजिस्ट्रेट

29 जून 2020 के उपरान्त बिना UIN के शस्त्र लाईसेन्स अवैध मान्य होगा-  नगर मजिस्ट्रेट


गाज़ियाबाद। नगर मजिस्ट्रेट / प्र0अ0 (शस्त्र) गाजियाबाद शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया है कि यू०आई०एन० विहीन शस्त्र लाईसेंसों का यू०आई०एन० जनरेट किए जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 29 जून 2020 तक का समय प्रदान किया गया है। ऐसे लाईसेन्स धारक जिन्होने अपने शस्त्र लाईसेन्स पर UIN अंकित नहीं कराया है वह लाईसेन्सी अपने शस्त्र लाईसेंसों पर अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने लाईसेन्स की पूर्ण अद्यावधिक छायाप्रति, जन्म तिथि, जन्म स्थान एवं व्यवसाय सम्बन्धी सूचना शस्त्र अनुभाग में उपलब्ध कराते हुए, अपने लाईसेन्स पर UIN की प्रविष्टि अंकित करा लें अन्यथा दिनांक 29 जून 2020 के उपरान्त बिना UIN के शस्त्र लाईसेन्स अवैध मान्य होगा।


इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुध ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 के अन्तर्गत एक व्यक्ति को 03 के स्थान पर मात्र 02 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है। वर्तमान में 03 शस्त्र धारण करने वाले लाईसेंसियों द्वारा अग्रिम 01 वर्ष के अन्तर्गत अपने किसी भी 1 शस्त्र को विक्रय / सरेण्डर करना आवश्यक है। अन्यथा की दशा में इसे आयुध ( संशोधन ) अधिनियम , 2019 का उल्लंघन माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया है कि माह अगस्त, 2019 से शस्त्र अनुभाग में रिकार्ड सील होने के कारण अभी तक कोई भी नवीन / विरासत के लाईसेन्स स्वीकृत नही किये गये है।


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